मधेपुरा में एडीजे-8 की अदालत ने दहेज हत्या के 16 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए बराही निवासी विजय यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सुपौल जिले के वार्ड नंबर 15 निवासी पूनम देवी की शादी बराही निवासी विजय यादव से हुई थी। शादी के दौरान 50 हजार रुपये दहेज के रूप में दिए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद पति और ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी।
शादी के दो साल बाद पूनम ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इसके बावजूद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा। ससुराल वालों ने लगातार मारपीट की और प्रताड़ित किया। आखिरकार, इलाज के बहाने पूनम को कहीं ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई और शव को छिपा दिया गया।
फोन कॉल से हुआ खुलासा
पूनम के भाई को उसके साले ने फोन कर हत्या की जानकारी दी। इसके बाद मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने जांच शुरू की। अभियोजन पक्ष ने कुल आठ गवाहों की गवाही दर्ज कराई, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी विजय यादव को दोषी करार दिया।
कोर्ट का फैसला
आईपीसी की धारा 302/34 के तहत उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। IPC की धारा 201/34 के तहत पांच साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस फैसले को दहेज उत्पीड़न के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है।