मधेपुरा के सभी थानों में शराब और मद्य निषेध से संबंधित अन्य मामलों में जब्त वाहनों की नीलामी की तिथि जारी कर दी गई है। वाहनों की नीलामी 15 नवंबर, 29 नवंबर और 11 दिसबंर को होगी। उत्पाद विभाग ने वाहनों की नीलामी की लिए सभी तैयारी कर ली है। मद्य निषेध एवं उत्पाद अधीक्षक बिपिन कुमार ने बताया कि जिले के विभिन्न थानों एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा जब्त किए गए वाहनों की नीलामी की जाएगी।
नीलामी में अधिकतम डाक बोलने वाले को भुगतान के आधार पर वाहन दिया जाएगा। नीलामी में सफल क्रेता को सभी करों का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर, 29 नवंबर और 11 दिसबंर जब्त वाहनाें की नीलामी प्रक्रिया होगी।
तीन दिन चलेगी निलामी
उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि नीलामी में सफल व्यक्तियों को नीलामी की राशि तीन कार्यदिवस के अंदर तक अधीक्षक, मद्य निषेध कार्यालय, मधेपुरा में जमा करनी होगी। अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर उक्त वाहन की नीलामी रद्द कर दी जाएगी।
इसके अलावा, क्रेता को नीलामी राशि का तीन प्रतिशत बीएसबीसीएल पटना को जमा करना होगा। समिति सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के निमित मात्र नीलामी कर दिए जाने का पत्र निर्गत करेगी। वाहन संबंधी कागजात बनाने की जिम्मेदारी नीलामी प्राप्त करने वाले क्रेता होगी।
उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि प्रथम नीलामी 15 नवंबर को मधेपुरा मद्य निषेध और उत्पाद कार्यालय में होगी। इसके बाद शेष बचे वाहन की नीलामी 29 नवंबर और 11 दिसंबर को होगी। नीलामी की प्रक्रिया सुबह 11 बजे शुरू होगी।